Supreme Court Big Decision on Gov. Jobs :- सुप्रीम कोर्ट ने लिया एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी भर्ती के प्रक्रिया के दौरान कोई भी नियम बीच में नहीं बदले जा सकते हैं।पांच जजों के संवैधानिक पीठ के सामने यह सवाल था कि क्या सरकारी भर्ती के दौरान कोई भी नियम बीच में बदले जा सकते हैं या नहीं? तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसलों को गुरुवार के दिन बताया कि को भी नियम सरकारी भर्ती के बीच के दौरान नहीं बदले जा सकते हैं।
Supreme Court Big Decision on Gov. Jobs
अनुवादकों के पदों के भर्ती के मामले पर फैसला…..
यह पूरा मामला राजस्थान राज्य की है। जहां 2013 में अनुवादकों के पदों पर भारती के दौरान कुछ नियमों में बदलाव किया गया जिन उम्मीदवारों ने लिखित और मौखिक परीक्षा दे दी थी उन्हें बताया गया कि जिसे 75% होंगे उन्हें ही नियुक्ति प्राप्त होगी।
SC-ने कहा नियुक्ति के बीच कोई भी नियम नहीं बदले जा सकते……
मुख्य न्यायाधीश डी य चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले निर्धारित की गई नियमों को बीच में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। पीठ ने कहा कि चैन नियम मनमानी नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होने चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से कहा कि पारदर्शिता और गैर भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए तथा बीच में नियमों में बदलाव करके उम्मीदवारों को हैरान परेशान नहीं किया जाना चाहिए।1
Supreme Court Big Decision on Gov. Jobs
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